H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप के चलते, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), जो केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के अधीन है, ने देशभर के सभी पोल्ट्री फार्मों के लिए अपने-अपने राज्य के पशुपालन विभाग में एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है।
यह निर्णय बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की “तीन-स्तरीय रणनीति” के तहत लिया गया है। अब तक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित आठ राज्यों में 34 केंद्रों पर H5N1 के प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है।
DAHD की सचिव अल्का उपाध्याय की अध्यक्षता में कृषि भवन में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), पोल्ट्री उद्योग के प्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। बैठक में तत्काल रोकथाम उपायों और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की गई।
पोल्ट्री किसानों के लिए क्या मायने हैं:
अब सभी पोल्ट्री फार्म — चाहे वे छोटे हों या बड़े — को अपने स्थानीय पशुपालन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह कदम रोग की निगरानी और समय पर प्रतिक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
Eggora की अपील:
हम अपने 70,000+ किसानों से आग्रह करते हैं कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। यह न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करेगा, बल्कि आपके पोल्ट्री व्यवसाय की सुरक्षा और संचालन की निरंतरता के लिए भी आवश्यक है।
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